मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बेटियों के विवाह के लिए 51000 की राशि प्रदान की जाती है लेकिन राशि को प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों शर्तों की पालना करनी होगी।
वही आवेदन की प्रक्रिया अपनाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी इसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। देश के अंतर्गत वर्तमान समय में अनेक परिवार मौजूद है जो की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बेटियों के विवाह के समय में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं ऐसे में इस समस्या का समाधान देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करके राशि का उपयोग गहने कपड़े या संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के खर्च के लिए किया जा सकता है। इस योजना में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बेटियों को लाभ प्रदान किया जाता है जिन बेटियों ने उच्च स्तर की शिक्षा हासिल की हुई है उन्हें ज्यादा राशि प्रदान की जाती है। राशि में ₹21000 से लेकर ₹51000 तक मिलती हैं।
राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी तभी इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और वर्तमान समय तक हजारों परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और अभी भी मिल रहा है इस योजना की शुरुआत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी। लेकिन अब लाभ वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
- राजस्थान राज्य के अलावा विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं मौजूद है तो विभिन्न राज्य के परिवार भी इस प्रकार की योजना का लाभ ले सकते हैं।
- मिलने वाली राशि से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है जिससे उन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- इस योजना के चलते शिक्षा को बढ़ावा मिलता है क्योंकि जितनी ज्यादा पढ़ाई की हुई होगी उतनी ही ज्यादा राशि प्रदान की जायेगी।
- अन्य योजनाओं की तरह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता मापदंड
- बालिका राजस्थान राज्य के अंतर्गत रहने वाली होनी चाहिए।
- बालिका की आयु 18 वर्ष से ज्यादा जरूर होनी चाहिए।
- बीपीएल राशन कार्ड जरूर मौजूद होना चाहिए।
- इनकम टैक्स जमा नहीं किया जाना चाहिए।
- एक परिवार में से केवल और केवल दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जिन्होंने पालनहार योजना का लाभ प्राप्त किया हुआ है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आसान है आसानी से आवेदन करके लाभ किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा महिलाओं के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- यदि बेटी के माता-पिता दोनों नहीं है तो ऐसी स्थिति में दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जानकारी
- 10वीं कक्षा पास बालिकाओं को इस योजना के माध्यम से 41000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- 12वीं कक्षा पास वाली बालिकाओं को या स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 51000 की राशि प्रदान की जायेगी।
- ऑफलाइन में संबंधित कार्यालय या नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से इस योजना के लिए आवेदन करवाया जा सकता है।
- यह योजना पूरी तरीके से फ्री है आवेदन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- इस योजना के आवेदन हेतु एसएसओ पोर्टल पर जाकर एसएसओ आईडी नहीं होने पर सबसे पहले एसएसओ आईडी बनाएं।
- इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें।
- अब सिटीजन वाले सेक्शन में आवश्यक जानकारी का चयन करें।
- इतना करके एसजेएमएस का चयन करके आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- अब फॉर्म खुलेगा तो फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज कर देनी है।
- इसके बाद दूल्हे दुल्हन की जानकारी भी दर्ज करे।
- अब सभी जरूरी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फिर फॉर्म को सबमिट करें।
- इतना काम पूरा करते ही इस योजना के लिए आवेदन हो जाएगा और फिर सत्यापन की प्रक्रिया के बाद में इस योजना का लाभ मिलेगा।
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