अगर आप किसान हैं तो आप यह अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि खेती को आवारा पशु कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इस समस्या से बचने के लिए किसान अपने खेतों के चारों तरफ बहुत ज्यादा कटीले तार लगा देते हैं। इसके कारण फिर आवारा पशु खेतों में घुस नहीं पाते हैं। इसके कारण तब फिर फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता है।
इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी तारबंदी योजना की शुरुआत की है। सरकार चाहती है कि राज्य के सारे किसानों की फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। योजना के अंतर्गत किसानों को कटीले तार खरीदने पर 60% तक की सब्सिडी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार देगी।
अगर आप एक किसान है तो आपको तुरंत इस योजना के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। पर यदि आपको इसके लिए आवेदन जमा करने का तरीका नहीं पता तो हमारा यह पोस्ट इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि यूपी तारबंदी योजना क्या है। आवेदन देने के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज और अप्लाई करने की प्रक्रिया को भी विस्तार से बताएंगे।
Tarbandi Yojana 2025
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा यूपी तारबंदी योजना की शुरुआत की गई है। बताते चलें कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को तारबंदी करने की आवश्यकता पड़ती है। तारबंदी वाले तार की विशेष बात यह है कि इसमें कांटे के स्थान पर 12 वोल्ट का करंट होता है।
करंट के कारण आवारा पशु खेतों में नहीं घुस पाते हैं जिसके कारण फसलें बर्बाद होने से रोकी जा सकती हैं। बताते चलें कि इस करंट से पशुओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। यह करंट बहुत ही हल्का होता है जिसके कारण पशुओं को या फिर किसी इंसान को काफी हल्का सा करंट का झटका लगता है।
तारबंदी योजना के तहत सब्सिडी राशि
उत्तर प्रदेश राज्य में जो तारबंदी योजना आरंभ की गई है इसके तहत किसानों को सब्सिडी का फायदा भी मिलता है। दरअसल जो किसान इस योजना के अंतर्गत कटीले तार खरीदते हैं तो इन्हें 60% तक की सब्सिडी मिलती है।
तो किसानों को मात्र 40% ही लागत लगानी पड़ती है, बाकी सरकार द्वारा जो सब्सिडी मिलती है इससे काम पूरा हो जाता है। इस प्रकार से इस योजना के लिए लाभ लेने से पहले किसानों को पंजीकरण करना जरूरी होता है।
तारबंदी योजना के लिए पात्रता
यूपी तारबंदी योजना के लिए जो किसान अपने आवेदन पत्र को जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें नीचे बताए गए सारे पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है –
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही यूपी तारबंदी योजना से फायदा ले सकते हैं।
- योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के किसान ही पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवेदन देने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी जरूरी है।
- किसान के पास इतनी जमीन होनी चाहिए जिस पर वह खेती कर सके।
- आवेदक किसान ने तारबंदी योजना का पहले कभी भी फायदा नहीं लिया होना चाहिए।
तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आपको यूपी तारबंदी योजना का फायदा लेना है और आप अपना पंजीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास नीचे बताए गए दस्तावेज़ होने जरूरी हैं –
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- खेती से जुड़े हुए सारे दस्तावेज
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- बिजली बिल की रसीद इत्यादि
तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
निम्नलिखित हम आपको उत्तर प्रदेश में शुरू की गई तारबंदी योजना की आवेदन प्रक्रिया का पूरा विवरण दे रहे हैं ताकि आप आसानी के साथ अपना ऑनलाइन तरीके से आवेदन जमा कर सकें –
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट पर चले जाना है।
- यहां आपको टोकन जनरेट करने वाले विकल्प को दबाना है इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगा।
- आपको इसमें पूछी गई प्रत्येक जानकारी को भरना है और टोकन जनरेट का ऑप्शन क्लिक कर देना है।
- अब यहां पर आपके लिए एक टोकन जनरेट हो जाएगा, अब आपको अपने पक्के बिल और दूसरी अन्य जरूरी जानकारी को चरण दर चरण भरना है।
- अगले चरण में आपको अपने बैंक से जुड़ी हुई सारी जानकारी सही से लिख देनी है।
- फिर आपको अपना आवेदन जमा करने के लिए सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।
- तो अब आपका यूपी तारबंदी योजना का रजिस्ट्रेशन फार्म जमा हो जाएगा।
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